क्या होता है अफ्सपा ?AFSPA ?
चर्चा में क्यों? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नौ में से तीन जिलों से विवादित अफस्पा कानून आंशिक रूप से हटा लिया गया है। हालांकि यह कानून म्यांमार से सटे इलाकों में लागू रहेगा। यह कदम राज्य में कानून लागू होने के 32 साल बाद उठाया गया है। ग़ौरतलब है कि पिछले साल मार्च में अफस्पा कानून को मेघालय से पूरी तरह हटा लिया गया था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें ये वायदा किया गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट यानी AFSPA में संशोधन किया जाएगा। AFSPA क़ानून की ऐतिहासिकता भारत में सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए 1942 में अफस्पा को एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। आज़ादी के बाद साल 1947 में तात्कालिक अशांत स्थितियों से निपटने के लिये इसी अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक़ चार अलग-अलग अध्यादेश लाए गए थे। साल 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेशों को मिलाकर एक समग्र सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून बनाया। बाद में इस कानून को भारत सरकार ने 1957 में निरस्त कर दिया था और 19